डुप्लीकेट बिल से भी किया जा सकता है मेडिक्लेम का दावा, कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला
आज टेक्नोलॉजी का समय है. इश्योरेंश कंपनियों को हॉस्पिटल से क्लेम के बारे में पूरी जानकारी और बिल हासिल करने चाहिए. इसके लिए बीमा कंपनी का हॉस्पिटल के साथ लिंक होना बहुत जरूरी है.

कंज्यूमर कोर्ट के इस फैसले पर लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस के सीईओ रूपम अस्थाना ने कहा कि डुप्लीकेट बिल के आधार पर कोई भी कंपनी दावे को निरस्त नहीं कर सकती है. कंज्यूमर कोर्ट ने उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाया है. उन्होंने बताया कि कई बार ऑरिजनल बिल खो जाते हैं या फिर कट-फट जाते हैं.
Source :- Zbiz