Treatment under CGHS can available in all hospitals including private hospitals :according to supreme case judgement
शुक्रवार को दिए गए एक अहम फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरो को राहत प्रदान करते हुए कहा कि CGHS देश के सभी निजी अस्पताल में लागु होना चाहिए वह पैनल के अंदर हो या न हो। कोर्ट ने यह भी कहा की अच्छी मेडिकल सुविधा पाना सभी सरकारी कर्मचारियों का हक़ है। इसलिए केंद्रीय सरकार ऐसे किसी भी बिल का भुगतान करने से मना नहीं कर सकती कि सरकारी कर्मचारी ने बिना पैनल के अस्पताल में इलाज करवाया हो।
हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को यह भी देखना जरुरी है की सम्बंधित व्यक्ति ने इलाज लिया भी है या नहीं। यानी कि अब सरकार को निजी अस्पताल के बिल का भुगतान के बारे कोई न कोई फैसला करना होगा। इस फैसले से केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की सम्भावना है।
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